देहरादून: शुक्रवार को प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड के पद से हटाए गए प्रदेश के आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी के स्थानांतरण मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई की गई।
आईएफएस अधिकारी भरतरी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि, वह उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, लेकिन सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक के पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था। इसको उन्होंने संविधान के खिलाफ मानते हुए सरकार को चार प्रत्यावेदन दिए, लेकिन सरकार ने इन प्रत्यावेदनों की सुनवाई नहीं की। उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है, जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
मुख्यमंत्री बोले , उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को जल्द ही किया जाएगा लागू
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में...
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