मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समयावधि में उक्त सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो सिस्टम द्वारा अपने आप उच्च स्तरीय अधिकारी तक पहुंच जाए।
मुख्य सचिव ने सेवा का अधिकार के तहत् विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से कार्यालयों के आगे पटल पर प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी भी प्रदर्शित की जाए।
मुख्य सचिव ने आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग को सेवा का अधिकार के लिए ड्राफ्ट नियम तैयार किए जाने की बात कही, ताकि इसे और प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, आयुक्त सेवा का अधिकार आयोग भूपाल सिंह मनराल एवं निदेशक आईटीडीए आलोक पाण्डेय भी उपस्थित थे।

More Stories
देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार
दस साल से सड़क का इंतजार, अब ग्रामीणों ने खुद संभाली कमान; श्रमदान से शुरू किया मोटर मार्ग निर्माण
उत्तराखंड में विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹218 करोड़ की मंजूरी