देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश की महिला न्यायिक अधिकारी को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज को बहाल कर दिया है। महिला जज ने कहा था कि 2014 में उसे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था। इसी आधार पर उसे बहाल किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में महिला जज को बहाल करने का विरोध किया था।
अपनी याचिका में महिला न्यायिक अधिकारी ने कहा था कि, उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2017 की न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट के स्पष्ट निष्कर्ष की अनदेखी की, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे को असहनीय परिस्थतियों में लिया गया कदम बताया गया था। न्यायाधीशों की जांच समिति ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाए क्योंकि उसने दबाव में इस्तीफा दे दिया था।
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