लखनऊ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यहां चल रहे मुकदमे में सांसद राहुल गांधी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। भारी सुरक्षा के बीच पेश हुए कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी।
सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें कुछ दिन पूर्व निर्णय आया। मामले में न्यायाधीश ने राहुल को पेश होने का आदेश दे रखा है। परिवादी का आरोप है कि 15 जुलाई, 2018 को भाजपा कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाई थी। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताए गए हैं, जो जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर थे।
राहुल पर मानहानि का मुकदमा
मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश बीते वर्ष 27 नवंबर को दिया था। इसके बाद उपस्थित होने के लिए तीन बार समन जारी किया गया। पिछली पेशी तिथि (18 जनवरी) पर राहुल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने वकालतनामा दाखिल किया था।