उत्तराखंड शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची घोषित कर दी गई है। यह आरक्षण उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 और पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
आरक्षण के मुख्य बिंदु:
6 जिलों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित की गई हैं।
2 जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण किया गया है।
1 जिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
3 जिलों की सीटें अनारक्षित रखी गई हैं।
जनपद आरक्षण की स्थिति देखें
1 अल्मोड़ा महिला
2 बागेश्वर अनुसूचित जाति महिला
3 चंपावत अनारक्षित
4 चमोली अनारक्षित
5 देहरादून महिला
6 नैनीताल अनारक्षित
7 पौड़ी गढ़वाल महिला
8 पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति
9 रुद्रप्रयाग महिला
10 टिहरी गढ़वाल महिला
11 ऊधमसिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग
12 उत्तरकाशी अनारक्षित

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