देहरादून: मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपना बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था की, 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। स्कूल यूनिफार्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का कई संगठन विरोध कर रहे है। वहीं, हाई कोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद करने का एलान कर दिया है|
झारखंड की सीमा पर स्थापित होंगे नए सुरक्षा कैंप
पटना। बिहार में नक्सलियों का क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है। उत्तर बिहार के नक्सल मुक्त होने के बाद अब दक्षिण...
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